प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को तीन किस्तों में ₹5000 की राशि एवं जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 अतिरिक्त राशि दी जाती है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में:http://pmmvy.wcd.gov.in

यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार देश के सभी जिलों में कार्यान्वित है।

गर्भवती माता की बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना। गर्भावस्था के दौरान उनकी मजदूरी की नानी की आंशिक क्षतिपूर्ति करना।

यह योजना 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है।

लाभार्थी:

सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं शामिल हैं। इसमे महिला शामिल नहीं है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उपक्रमों में नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत सामान लाभ प्राप्त कर रही हैं।

फायदे

लाभार्थियों को तीन किस्तों में ₹5000 मिलता है। गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच, बच्चों के जन्म का पंजीकरण परिवार के पहले जीवित बच्चों के लिए टीकाकरण के प्रथम चक्र का पूरा होना। लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के तहत ₹1000 अतिरिक्त राशि दी जाती है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए पात्रता

  • प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • आवेदक महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • गर्भवती महिला का आधार कार्ड
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

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