मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना,अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण या कार्यशील पूंजी प्रदान करना।
योजना का लाभ नए उद्योग/व्यवसाय आदि की
स्थापना के लिए दिया जाएगा।योजना की पात्रता
एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान इस प्रकार होगा –
परियोजना लागत - अधिकतम रु 50,000/-
आयु- 18 से 55 वर्ष
आय श्रेणी - बीपीएल श्रेणी की।
वित्तीय सहायता - 1) मार्जिन मनी -परियोजना
लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु15,000/-
पात्रता
1.आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2.आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए।
3.आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 55 वर्ष
के बीच होनी चाहिए।
4.आवेदक डिफॉल्टर/दिवालिया नहीं होना चाहिए।
5.यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यमी/स्वरोजगार
योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो
वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।
6.आवेदक केवल एक बार ही इस योजना के तहत
सहायता के लिए पात्र होगा।
नोट 01: संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य योजना का संचालन
क्षेत्र होगा; केवल राज्य की सीमाओं के अंदर स्थापित
व्यवसाय ही योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
नोट 02:कार्यक्रम का लक्ष्य उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र होगा।
फ़ायदे
* इस पहल के तहत, परियोजना की अधिकतम लागत
₹50000 होगी।
* सरकार अनुदान प्राप्तकर्ता को इस योजना के तहत
मार्जिन मनी सहायता के रूप में ₹15,000/- या
परियोजना लागत का 50% देगी।
* पहली रोक न्यूनतम छह तक रहेगी। महीने, और
ऋण चुकौती उसके बाद पांच वर्षों में शुरू होगी।
आवेदन प्रक्रिया
चरण 01: आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर आवेदक को “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण
योजना” पर क्लिक करना होगा।
चरण 02: अब, आवेदक उस विभाग की योजना का चयन कर
सकता है जिसके तहत वह आवेदन करना चाहता है।
चरण 03: इसके बाद, एक नया लॉगिन पेज खुलेगा और आवेदक
अपनी साख का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।
इसके अलावा सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 04: अब, आवेदन पत्र को पूरी तरह भरें और पूर्ण सत्यापन
के बाद फॉर्म जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
1 मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार प्रमाण पत्र
2 राशन कार्ड
3 स्थायी निवास प्रमाण पत्र
4 जन्मतिथि प्रमाण पत्र
5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)
6 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एससी प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण