PM Svanidhi (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना)

PM Svanidhi (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना) रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।

PM Svanidhi (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना)

-योजना पहली किश्त में 10,000 रुपये तक और फिर दूसरी 
 और तीसरी किश्त में क्रमशः 20,000 रुपये और 50,000 रुपये 
 तक के ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
-यह योजना दिसंबर 2024 तक वैध है।
-इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास 
 बैंक तकनीकी भागीदार है।
-यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के 
 माध्यम से ऋण देने वाले संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का 
 प्रबंधन करेगा।
योजना के तहत ऋण:
-योजना के तहत, विक्रेता ₹50,000 तक का कार्यशील पूंजी 
 ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे एक वर्ष के भीतर मासिक 
 किस्तों में चुकाना होगा।
-ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर, छह महीने के आधार 
 पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों 
 के बैंक खातों में 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
-लोन जल्दी चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
पात्रता:
-यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/संदर्भों में सामान और सेवाओं की 
 आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं, फेरीवालों, ठेलेवालों, 
 रेहड़ीवालों, ठेलीपड़वालों पर लागू है।
-आसपास के उपनगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित स्ट्रीट वेंडर 
 भी शामिल हैं।
लाभार्थियों
-इस योजना का लक्ष्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 
 लाभ पहुंचाना है। 
-योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक विक्रेता वह व्यक्ति 
 होता है जो सड़क, फुटपाथ, फुटपाथ आदि पर अस्थायी रूप 
 से निर्मित संरचना से वस्तुओं, वस्तुओं, खाद्य पदार्थों या 
 दैनिक उपयोग के माल की वेंडिंग करता है या जनता को 
 सेवाएं प्रदान करता है। या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से। 
-उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, 
 रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, 
 परिधान, कारीगर उत्पाद, किताबें / स्टेशनरी आदि शामिल 
 हैं और सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें 
 शामिल हैं।
योजना लाभ
-योजना पहली किश्त में 10,000 रुपये तक और फिर दूसरी 
 और तीसरी किश्त में क्रमशः 20,000 रुपये और 50,000 रुपये 
 तक के ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
-ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती करने पर, त्रैमासिक आधार पर 
 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 
 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी। 
-लोन जल्दी चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा -विक्रेता ऋण की 
 समय पर/जल्दी चुकौती पर क्रेडिट सीमा में वृद्धि की सुविधा 
 का लाभ उठा सकते हैं। 

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